दिल्ली हाईकोर्ट से अभिषेक शर्मा को राहत, आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के आदेश

मीनाक्षी आईआईएमटी न्यूज भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि उनके नाम और छवि का कथित दुरुपयोग करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत देते हुए कहा कि वह उनकी छवि और व्यक्तित्व का कथित दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। इस मामले में अदालत ने समन भी जारी किया है। कोर्ट अभिषेक शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की मांग की है।अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने यूआरएल की जानकारी के साथ अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ पोस्ट हटाई जा चुकी हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दो ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेटर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वकील ने यह भी कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अभिषेक शर्मा की अनुमति के बिना उनकी छवि का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है और संबंधित सामग्री अब तक नहीं हटाई गई है।सुनवाई के दौरान मेटा और अमेजन की ओर से कहा गया कि वे अभिषेक शर्मा की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।मामले की पहली सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा की याचिका के साथ कथित उल्लंघन वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट संलग्न नहीं थे। इसी वजह से अदालत ने बिना दस्तावेजों की जांच किए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक के वकील को संबंधित स्क्रीनशॉट के साथ अलग से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए कथित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कंटेंट को हटाने की भी मांग की है। फिलहाल अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं और पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं।

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