जेलर पर पिस्तौल ताने के मामले में मुख्तार अंसारी को दो साल की जेल, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे दो साल कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मुख्तार उनके खिलाफ लखनऊ के आलमबाग थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार  जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। मामले में ट्रालय कोर्ट से मुख्तार बरी हो गया था। बाद में राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दााखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अंसारी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दे की मुख्तार अंसारी कई वर्षों से जेल में बंद हैं, जंहा से वह पूर्ववर्ती सरकार में अपनी जरायम की सरकार को चलाता था, लेकिन 2017 की  सरकार पलट के बाद से ही मुख्तार के बुरे दिन हो गए थे। योगी सरकार मुख्तार अंसारी करोड़ों रूपये की संपत्ति जब्त कर चुकी हैं, इसके साथ सरकार ने उसके कई गुर्गों को मौत की नींद सुला दिया था।

मुख्तार अंसारी का आतंक यूपी के पूर्वांचल में इतना था कि कोई भी व्यक्ति मुख्तार के नाम पर ठेका प्राप्त कर लेता था। रेलवे सहित कई सड़कों के ठेके में मुख्तार अपनी जरायम की दुनिया के सहारे सीधा दखल देता था। मुख्तार अंसारी सियासत में मंझा हुआ खिलाड़ी हैं,वह कई बार विधायकी का चुनाव जेल में रहकर जीत चुका हैं।

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