सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही, कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में नहीं गड़बड़ी

सही सुप्रीम कोर्ट ने नोटदीबं के फैसले को ठहराया

सही सुप्रीम कोर्ट ने नोटदीबं के फैसले को ठहराया

Rajtilak Sharma। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के उस फैसले को सही ठहरा दिया है जिसमें केंद्र सरकार ने साल 2016 में 500 और 1000 को नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था। साथ ही सुप्रीम नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उलटा नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस निर्णय को लागू करने से पहले दोनों के बीच तालमेल था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने आगे कहा कि आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी का अधिकार सरकार के पास है और उसे इससे रोका नहीं जा सकता है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में इसी नियम के मुताबिक दो बार नोटबंदी की जा चुकी है। आदेश में एक खास बात रही कि 5 जजों की बैंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना का मत अलग था और कुछ बातों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की तमाम याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

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