IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में हुई सजा, ताहिर हुसैन समेत पांच को उम्र कैद
मीनाक्षी आईआईएमटी न्यूज दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान कर दिया गया है। ताहिर हुसैन के साथ अन्य चार हथियारों के खिलाफ भी सजा का ऐलान किया गया है।उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की बेहद क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने न्याय करते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले ने एक बार फिर 24 फरवरी 2020 के उस खौफनाक दिन की यादें ताजा कर दी हैं, जब दंगाइयों ने सारी हदें पार करते हुए एक अधिकारी की बेरहमी से जान ले ली थी।जब अंकित कई घंटों तक घर नहीं लौटे, तो उनके परेशान पिता ने दयालपुर पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तलाश के दौरान उनका शव नाले से बरामद हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंकित के पिता ने अपनी शिकायत में ताहिर हुसैन और उसके साथियों को बेटे की हत्या का सीधा जिम्मेदार ठहराया था। अब 6 साल बाद अंकित शर्मा को न्याय मिला।
