नूपुर शर्मा की खत्म नहीं हो रही मुश्किलें, महाराष्ट्र में केस दर्ज

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महाराष्ट्र पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 22 जून को उनके विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी पर बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित पदाधिकारी नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 22 जून को पेश होने को कहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शर्मा को 22 जून को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने शर्मा को ईमेल के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के जरिए समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी दी गई है।

भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था। कई मुस्लिम देशों ने इस टिप्पणी की निंदा की है।

मुंबई में पाइधोनी पुलिस ने भी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सोमवार को कहा था कि वे भी शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन भेजेंगे।

मुंबई पुलिस ने टेलीविजन समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में शर्मा के खिलाफ 28 मई को मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने बताया था कि शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करके आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (दो) (सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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