AC कोच में सफर करते हैं, तो भूल के भी न करें यह गलती, वरना नही कर पाएंगे यात्रा

साक्षी सक्सेना। AC कोच मे सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से चादर, तकिया, तौलिया जैसे जरूरी समान उपलब्ध कराए जाते है। इसको लेकर रेलवे ने कहा कि यात्री यात्रा समाप्त होने के बाद सामान अपने साथ घर लेकर चले जाते है । यह सभी चीजें उनकी सुविधा के लिए होती है न की घर ले जाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो रेलवे के नियम अनुसार उसको या तो जेल भेजा जा सकता है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे प्रोपर्टी एक्ट 1966 (Railway Property Act 1966) के तहत यदी आप ट्रेन मे रखे किसी भी सामान को चुराते या घर लेकर जाते हैं, तो पहली बार में आपको 1 साल की सजा या एक हजार का जुर्माना हो सकता है अगर यह दुबारा दोहराया जाता है तो 2 साल सजा व दो हजार का जुर्माना हो सकता है। इसके बावजूद भी यदि कोई यह काम बार-बार करता है तो उसको जुर्माने के साथ IPC के सेक्शन 378 और 403 के तहत 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। रेलवे के हर जोन से रिपोर्ट जारी की जाती है। जिसमे यह बताया जाता है कि किस ट्रेन से सफर कर रहे यात्री सफर पूरा हो जाने के बाद रेलवे का सामान अपने साथ ले जाते है।

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