दिल्ली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने कल तक यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

बुलडोजर

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जहांगीरपुर में एमसीडी का बुलडोजर अभियान रुक गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इससे पहले दिल्ली हनुमान जयंती शोभायात्रा में मौके पर हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी बुलडोजर चला रही थी. वहीं,


जहांगीरपुरी में मौजूद उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है। कुलमिलाकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिमक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।
20 व 21 अप्रैल को जहांगीरपुरी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण अभियान चलाने का ऐलान किया था। एमसीडी ने इस दौरान दिल्ली पुलिस से 400 जवानों को कानून-व्यवस्था संभालने के लिए कहा है। भाजपा ने हिंसा के आरोपियों के अवैध मकानों पर बुल्डोजर चलाने की मांग उठाई थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को इस संबंध में पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि दंगाइयों को आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और पार्षदों का संरक्षण मिला हुआ है। इधर, जमीयत उलेमा द्वारा दंगाइयों के घरों को बुलडोजर रोकने के लिए दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था


अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए इसे ‘बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग बताया है। ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजेरीवाल की भूमिका को भी संदिग्ध कहा है। ओवैसी ने ट्वीट ने लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है बीजेपी। यहां कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका तक नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसका विरोध जताते हुए कहा कि नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो।

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