72 साल बाद भी हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्‍गू

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भारत के स्‍वतंत्र होने के 72 साल बाद भी हिंदी हमारी राष्‍ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हिंदी को जब भी अनिवार्य करने या राष्‍ट्रभाषा बनाने की चर्चा भी शुरू होती है तो इसमें विभिन्‍न राजनैतिक दल सियासी खेल शुरू कर देते हैं। जबकि चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार अपनी नई शिक्षा नीति में भी हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं कर पाई है।

ध्‍यान देने की बात है कि भारत और विश्‍व के विभिन्‍न देशों में लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। यही नहीं, करीब 90 करोड़ लोग हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। फिलहाल संविधान में देश की केवल दो भाषाएं-अंग्रेजी और हिंदी ऑफिशियल भाषाएं हैं लेकिन इनमें से कोई भी ‘राष्ट्र भाषा’ नहीं है। संविधान समिति ने अंग्रेजी को महज 15 साल के लिए ऑफिशियल भाषा के रूप में प्रयोग का लक्ष्य रखा था। यह 15 साल का समय 26 जनवरी, 1965 को खत्म हो गया था। लेकिन विभिन्‍न राजनैतिक दलों और दक्षिण राज्‍यों के रवैये के चलते हम अंग्रेज दां के पिछलग्‍गू बने हए हैं और अंग्रेजी अब भी दूसरी ऑफिशियल भाषा बनी हुई है। यहां यक्ष्‍ा प्रश्‍न यह है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्‍या राजनैतिक दल कभी अपने निहितार्थों से ऊपर उठकर देश हित में इस प्रश्‍न का हल निकालने का प्रयास करेंगे?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी सहित 25 भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची-8 में मान्यता दी गई है। इनमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, बांगला, गुजराती, सिंधी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोड़ो शामिल हैं।

उल्‍लेखनीय है कि विश्‍व के अनेक देशों में भी भारतीय संस्‍कृति के प्रति रुचि और आकर्षण बढ़ा है। यही कारण है कि कई देशों ने अपने यहां भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिए हैं। इन केंद्रों में भारत के धर्म और संस्कृति पर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, उसके मद्देनजर व्यापारिक साझेदार देशों के बीच अन्तर-शिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी है। अमेरिका में कुछ स्कूलों ने फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन के साथ-साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाना शुरू करने का फैसला किया है। कहने का आशय है कि हिंदी भाषा ने एक वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है।

लेकिन भारत में हिंदी भाषा को लेकर यह विडंबना है कि जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में तीन भाषा का फार्मूला लागू करने का प्रस्‍ताव देश के समक्ष रखा तो इस प्रस्‍ताव के खिलाफ दक्षिण भारतीय राज्‍यों में सुर गूंजने लगे। यही कारण है कि केंद्र सरकार को अपने इस प्रस्‍ताव में संशोधन करना पड़ा और प्रस्‍ताव में अनिवार्य की जगह फ्लेक्‍सिबल शब्‍द का इस्‍तेमाल किया। जिसका आशय है कि स्‍कूल तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी की जगह अन्‍य भाषा का चयन कर सकते हैं।
दूसरे ओर यह भी बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि नेता देश की 38 बोलियों को भाषा की श्रेणी में शामिल कराने की राजनीति कर रहे हैं। वे भोजपुरी अवधी, ब्रज, बुंदेली, मालवी, कुमाऊंनी, गढ़वाली, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अंगिका, मगही, सरगुजिया, हालवी, बघेली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मुहिम छेड़े हुए हैं।
इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें चीन और रूस जैसे देशों पर नजर डालनी चाहिए। इन देशों ने अपनी भाषा के दम पर अनेक क्षेत्रों में वैश्‍विक स्‍तर पर अपना परचम लहराया है। इसलिए देश के हर क्षेत्र के नागरिक को यह समझना चाहिए कि हिंदी को कमजोर करने से कभी भी देश का भला नहीं होने वाला है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्‍यक है कि पूरे देश में विभिन्‍न बोलियां होने के बावजूद हमारी एक राष्‍ट्र भाषा हो और उसका सम्‍मान देश का हर नागरिक करे।
(लेखक वरिष्‍ठ पत्रकार है।)

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