महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेजा गया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

अनिल देशमुख

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें, सोमवार को अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी खत्म हो गई थी।


दरअसल, मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को देशमुख की हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए देशमुख के वकील ने पूछा था कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। उन्होंने आगे पूछा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया।


मालूम हो, एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत 1 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने 6 नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिर पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एच एस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी।

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