पूर्व विधायक जमीरुल्लाह की जमानत दो घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद मंजूर हुई

कोतवाली आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व विधायक जमीरुल्लाह बुधवार को एडीजे -पांच की कोर्ट में हाजिर हुए। पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया साथ ही जमानत के लिए याचिका दायर की। दो घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

दो घंटे न्यायिक हिरासत में रहे पूर्व विधायक
जिले के आठ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी। लेकिन सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। अपर शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि पूर्व विधायक जमीरुल्लाह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। जमीरुल्लाह के खिलाफ 2006 में कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके साथ आठ अन्य लोग भी मौजूद थे। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि गैर जमानती वारंट व धारा 82 के आदेश जारी होने के बावजूद थानाध्यक्ष की ओर से आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जमीरुल्लाह के खिलाफ वारंट तामील कराकर तीन सितंबर तक उन्हें कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। वहीं, बुधवार को पूर्व विधायक जमीरुल्लाह कोर्ट में हाजिर हुए। अपर शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि जमीरुल्लाह दो घंटे हिरासत में रहे। उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो कोर्ट में मंजूर हो गई।

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