ज्ञानवापी मामला; सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर लगाई रोक, हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश!

लवी फंसवाल। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर एक अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 अगस्त तक डाल दी है। जानकारी देदें, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को शिवलिंग जैसी संरचना की आधुनिक तकनीकों द्वारा कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

आपको बतादें, कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली, शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है। जिसके चलते अगली सुनवाई तक कार्बन डेटिंग रुक जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल ही, 12 मई को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके शिवलिंग जैसी संरचना की आयु के निरीक्षण के लिए कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। इसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। वही मस्जिद पदाधिकारियों का कहना है कि वह सरंचना मस्जिद के परिसर में बने वजू खाने के फव्वारे का हिस्सा है। बतादें, कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने, शुक्रवार को शिवलिंग जैसी आकृति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के हाई कोर्ट के दिए गए आदेश के खिलाफ मस्जिद पदाधिकारियों की अर्जी पर केंद्र उत्तर प्रदेश और हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई कर रही तीन जजों की पीठ ने आदेश दिया कि विवादित आदेश के निहितर्थों की बारिकी से जांच की जानी चाहिए। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए आदेश का कार्य अगली सुनवाई होने तक बंद रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तक टाल दी है। जिससे तब तक वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगी रहेगी। वहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण वाले नोटिस पर सहमति जताई।

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