कोर्ट ने लगाई फटकार: नहीं बदलेंगे सर्वे कमिश्नर

सर्वे कमिश्नर

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अनुराग दुबे : देश में मंदिर- मस्जिद विवाद चल रहा है। दशकों से चले आ रहे काशी विस्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अब लगभग समाप्ती क ओर है। काशी के एक कोर्ट ने बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वकीलों के एक दस्ते को मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश दिया था। इस सर्वे और वीडियोग्राफी कार्य के लिए अजय कुमार मिश्र को सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया गया था। हांलाकि जब सर्वे कमिश्नर ने अपने साथी वकीलों के साथ बीते शुक्रवार को सर्वे करने का प्रयास किया तब वहाँ पर मुस्लिम पक्षों के द्वारा उन्हें रोका गया। फिर अगले दिन अजय मिश्र की अगुवाई में इसका सर्वे और परिसर का वीडियोग्राफी हुआ। वीडियोग्राफी का कार्य गणेश शर्मा ने किया। मुस्लिम पक्ष ने इनके उपर पक्षपात का आरोप लगाया।

 मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे कमिश्नर के अन्दर निष्पक्षता की भावना नहीं है। साथ हीं ये तक कहा गया कि सर्वे कमीश्नर को बदल दिया जाए, कोर्ट से इनको बदलने की बात कही गयी। लेकिन कल कोर्ट की आदेश आया कि सर्वे कमीश्नर नहीं बदले जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बीते गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सिवील जज सीनीयर डीवीजन रवि कुमार ने मुस्लिम पक्ष के विशेष मांग अधिवक्ता आयुक्त बदलने को खारिज कर दिया। कोर्ट  के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बडा झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। उनके साथ दो और सहायक कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। विशाल सिंह भी सहायक कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। साथ हीं कोर्ट ने यह सख्त निर्देश दिया है कि सर्वे के काम को 17 मई तक कर लेना है। सभी जगह के निरीक्षण को करना है।  

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