बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी: याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 16 जुलाई को होगी सुनवाई

रामशंकर आईआईएमटी न्यूज राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब बदरीनाथ चढ़ावा चोरी,उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट गणना में गड़बड़ के आरोपी निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई की। 16 जुलाई को अगली तारीख तय की और सरकार से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की ओर से अपने हटने के आदेश व पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 16 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। आलोक मेहरा की एकलपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में ”थाली भेंट” की गिनती के दौरान गड़बड़ी की गई है। इस पर एक्शन लेते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया था। विभागीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच आख्या में यह बात सामने आई कि मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह लगभग नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से अवैध रूप से धनराशि उठाई थी।इस पुष्टि के बाद मंदिर समिति द्वारा आरोपी कार्मिक प्रमोद नौटियाल को बिना देर किए उसके पद से हटा दिया गया, मंदिर समिति के आदेशों के क्रम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

About Post Author