अरविंद केजरीवाल; कोर्ट के फैसले से बढ़ेगी दिल्ली के विकास की गति

लवी फंसवाल। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर चल रहे, विवाद का फैसला आखिरकार आ ही गया। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर चल रहे, विवाद का फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया। आम आदमी पार्टी इस फैसले को अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत बता रही है।
आपको बतादें, कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में चलते आ रहे प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वाले मामले का फैसला केजरीवाल के पक्ष में आ गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली, पांच सदस्यों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट ने यह कहा, ‘अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, तो इससे जवाबदेही के सिद्धितों की कड़ी हार साबित होगी’। आगे कहा, इसलिए ट्रांसफर- पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास रहेगा। वहीं प्रशासन के कार्यों में एलजी को चुनी हुई सरकार की सारी सलाह माननी चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस ने, 2018 में दिल्ली के अधिकार को लेकर जस्टिस भूषण के दिए गए फैसले का जिक्र भी किया। कहा, कि यह बेंच जस्टिस भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है। जिस पर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर अजय कुमार सिंह ने कहा दिल्ली में अभी तक केंद्र सरकार के सलाह- मशवरे पर उपराज्यपाल ही अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिल्ली सरकार के पक्ष में दे दिया है। मतलब, अब अफसर दिल्ली सरकार के अधीन हो जाएंगे। इधर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया, और कहा यह न्याय दिल्ली की जनता के हक में है, और इससे अब दिल्ली में विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी।