सोनू सूद को नहीं मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, बीएमसी के खिलाफ याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट से अभिनेतो सोनू सूद को राहत नहीं मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर की उस अपील और याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। सोनू ने याचिका को दिवानी अदालत ने खारिज कर दिया था उसके बाद उन्होंन बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। सूद पर आरोप है कि उसने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया।

About Post Author