राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका कहा, सजा बरकरार रखी जाएगी

लवी फंसवाल। गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई थी। जिसको लेकर वह समय पर कोर्ट में पहुंच गये। लेकिन यहां हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका लगाते हुए उनकी सजा बरकरार रखने को कहा। प्रधानमंत्री नाम पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में तहरीर दी थी।

बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी ने जो पूर्ण विचार याचिका ले के लिए आधार बनाए हैं। वह कमजोर हैं। न्यायमूर्ति हेमंत प्रेक्षक ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, कई बातों पर जिक्र किया। इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर चल रहे 10 मामलों का जिक्र किया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल गैर-मौजूद आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। एक शिकायत कैंब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में दायर किया गया है। 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राहुल के खिलाफ तीन केस दर्ज हुए थे।

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