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अब होगा आधार से वोटर आइडी कार्ड लिंक , लोकसभा में पेश होगा बिल

आधार कार्ड

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देश में फर्जी चुनाव को लेकर लागातार सवाल उठते रहे हैं , कई बार तो कई विपक्षी पार्टीयाँ सरकारों पर सवाल उठाई हैं । देश में चुनाव में कोई फर्जीवाडा नहीं हों इसलिए सरकार शीतकालीन सत्र में एक नया विधेयक पास करने जा रही हैं , जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा , इसे पारित कराने के लिए । मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोडने संबंधित विधेयक को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने मंजुरी दे दी थी , इसके बाद इस विधेयक को सरकार आज लोकसभा के शीतकीलीन सत्र में पेश कर रही है । इस विधेयक को पेश करने की मुख्यभुमिका यह है कि देश में चुनाव में फर्जीवाडा नहीं हो , दोहरा मतदान की बात शिकायत नही हों, किसी भी प्रकार का प्रकार का चुनाव में कोई फर्जीवाडा नही हो इस लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है।
आज के इस शीतकालीन सत्र में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 सुचीबध्द है व क्रमबध्द है । इस अधिनियम के विधेयक को विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगें । इस कानून के अनुसार चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सुची में नाम जुडवाने के लिए गए व्यक्ति से उसका आधार नंबर मांगने का अधिकार चुनाव पंजीयन अधिकारी होगा अथवा ये कहें कि वोटर के रूप में नाम जुडवाने गए व्यक्ति से उनके पहचान के दस्तवेजों के रूप में उनसे आधार नंबर मांगने का अधिकार चुनाव पंजीयन अधिकारी के पास होगा ।
इस विधेयक को पास करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानुन 1950 और 1951 के धाराओं में संशोधन होगा जैसे धारा 23 में संशोधन होगा ताकी वोटर आइडी कार्ड को आधार सिस्टम से जोडने की अनुमति प्राप्त हो सके। इसी तरह धारा में 14 संशोधन कर वोटर कार्ड में नाम जुडवाने के पात्र लोगों को साल में चार तिथियाँ दी जायेंगी , इससे पहले केवल एक तिथि 1 जनवरी को हीं नाम जुडवाने की तिथी मानी जाती थी ।

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