लवी फंसवाल। इन दिनों दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हवा बेहद ही खतरनाक रूप ले चुकी है। ऐसी आबोहवा में लोगों को सांस लेने तक की समस्या हो रही है। इस बीच लगातार प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप का चौथा चरण लागू हो चुका है। रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत अब नई पाबंदियां लगाई गई है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां पहले की ही तरह चलती रहेगी। अब दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों के चलने पर रोक रहेगी।
ग्राफ फोर्थ में लगने वाली पाबंदियां-
दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी ट्रैकों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, बहुत जरूरी सामान लाने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकों पर छूट दी जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत माध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं। एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को सांस लेने तक में समस्याएं होने लगी है। आंखों में जलन होने की शिकायत डॉक्टर पर पहुंच रही हैं।

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