दिल्ली में बिजली से तो देश में गैस सिलेंडर के दाम गिरे

दिल्ली में बिजली से तो देश में गैस सिलेंडर के दाम गिरे
शगुन सिंह। नवंबर महीने की शुरूआत हो चुकी है और इस महीने में भी कुछ आर्थिक बदवाल देखने को मिल सकते हैं। यह बदलाव कुछ लोगों के लिए राहत भरा और आसान जबकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर दिल्ली में बिजली सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए है। आइए जानते है इस लेख में कि आखिर ये बड़े बदलाव कौन से हैं-
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती
सबसे पहले बात करते है उस बदलाव की जिससे देश के लोगों सबसे ज्यादा राहत मिली है यानी कि LPG गैस सिलेंडर की। यह लगातार छठा महीना है जब LPG गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली है। दरअसल INCL ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 115 रूपए की कटौती कर दी है, जिससे घरेलु गैस सिलेंडर के दाम में कमी आई है। देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली में नए बदलाव के बाद इंडेन के 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 1744 रूपए हो गई है जोकि पहले 1859.5 रूपए थी। वहीं मुंबई में 1844 रूपए से 1696 रूपए हो चुकी है।
सिलेंडर की डिलीवरी के लिए,OTP होगा जरूरी
पहले जब आप गैस सिलेंडर की डिलीवरी के टाइम आप केवल गैस की कॉपी लेकर जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल अब यह प्रक्रिया OTP पर आधारित होगी। जब आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करेंगे तब आपके मोबाइल पर के OTP भेजा जाएगा जिसे आप डिलीवरी के वक्त डिलीवरी पर्सन के साथ सांझा करेंगे, जिसे वह डिलीवरी पर्सन सिस्टम के साथ मिलाएगा और उसके बाद ही आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जाएंगी।
बिजली सब्सिडी पर नया नियम लागू
अगर आप दिल्ली के और दिल्ली की बिजली सब्सिडी का लाभ आनंद लेते है तो यह ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट तक की फ्री बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आपकों बता दें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था और IPTI की रिपोर्ट की मानें तो बिजली सब्सिडी का आनंद उठाने वाले उपभोक्ताओं में से करीब 40 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यानी कि अब उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
KYC डिटेल देना जरूरी
पहले बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना जरूरी नहीं था। मगर 1 नवंबर से जो नया नियम लागू हुआ है, इसके तहत नॉन लाइफ इंश्योरेंस खरीतते समय KYC डिटेल देना अनिवार्य होगा। यहां तक की जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त भी अपने KYC दस्तावेज नही दिखाते है तो आपका क्लेम रद्द किया जाएगा।