शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत, नहीं खुलेंगे शराब की दुकान के शटर

कोरोनवायरस की वजह से एक माह से चल रहे लॉकडाउन के कारण देश के सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी और लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी जरूरी व गैर जरूरी सामान की दुकानें शर्तों के साथ खुल सकती हैं। ग्रह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मॉल को छोड़कर, सभी दुकानें खुल सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में, सभी अकेले में बनी दुकानें, गली महोल्लों की दुकानें और आवासीय परिसरों में रहने वालों को दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन शहरी छेत्रों में बाजारों, बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगा दी है।
शराब की दुकनों पर रहेगा प्रतिबंध-
वहीं ग्रह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दुकानें खुलने के बाद भी दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा। वहीं शराब की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए ही किया जा सकेगा।
किन दुकानों को खोलने की है आजादी?
एक आदेश में ग्रह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी किए गए अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इस संशोधन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापन अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व गली- मोहल्लों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दे दी है।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं-
ग्रह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों में यह भी साफ कह दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकानों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, चाहे वे दुकानें ग्रामीण छेत्र में ही क्यों न हों।
लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है अनिवार्य-
देश को 3 मई तक लॉकडाउन के तहत रखा गया है। 15 अप्रैल को, ग्रह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें गैर-हॉटस्पॉट या रेड जोन में अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। लेकिन हालिया आदेश में सभी को छूट मिल गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, दुकानों में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य है। एक अधिकारी ने कहा है कि दुकानें खोलने पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा।
इजाजत के साथ शर्तें भी –
गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापन अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व गली- मोहल्लों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। लेकिन इस रियायत के साथ-साथ गृह मंत्रालय ने इन दुकानों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
1- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वही दुकानें खुलेंगी जो स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
2- दुकानों में एक समय में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकता है।
3- सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
4- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा।

About Post Author