मद्रास हाई कोर्ट ने दी चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी, कोविड-19 प्रोटोकॉल का ब्लूप्रिंट न होने पर 2 मई को होने वाली मतगणना पर लग सकती है रोक

राज्य में बीते कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा कि आयोग की लापरवाही के चलते राज्य में कोविड-19 के मामलों में इतनी वृद्धि हुई है। राजनीतिक दलों ने भरपूर तरीके से चुनाव प्रसार के दौरान कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। बेंच ने आगे कहा, “संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही इस आज के हालात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से कई आदेश दिए जाने के बाद भी आपकी ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोविड प्रोटकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया है। यदि आपने कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को रुकवा भी सकते हैं। आपकी मूर्खता के चलते ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं”।
अदालत ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, “अब हम आपको यह बता रहे हैं कि यदि 2 मई से पहले आपने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया तो फिर हम मतगणना रुकवा भी सकते हैं”।

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