खराब सामान बेचने पर जेल और जुर्माना, सेलिब्रिटीज की भी जवाबदेही तय

सरकार ने उभोक्ता कानून को अधिक मजबूत बनाते हुए इसमें कई बदलाव किए हैं। नये कानून के अनुसार घटिया सामान बेचने, विज्ञापनों के जरिए लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को जेल के साथ आर्थिक जुर्माना अदा करने का सख्त प्रावधान किया गया है। यह कानून आज (सोमवार) से लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल या एक लाख रूपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं उभोक्ता की घटिया सामान के प्रयोग से अगर मौत हो जाती है तो उसमें दस लाख और सात साल या आजीवन कारावास भी हो सकता है।

इस कानून के अंदर ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। इस नये कानून में एक खास बात यह भी है कि ग्राहक किसी भी उभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे पहले उभोक्ता को वहीं की अदालत में शिकायत दर्ज करनी पड़ती थी जहां से उसने सामान खरीदा था। सेलिब्रिटीज की जवाबदेही तय भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी दस लाख तक जुर्माना। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले।

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