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हाथरस गैंग रेप में तीन आरोपी रिहा, एक को आजीवन उम्र कैद

हाथरस गैंग रेप में तीन आरोपी रिहा, एक को आजीवन उम्र कैद

हाथरस गैंग रेप में तीन आरोपी रिहा, एक को आजीवन उम्र कैद

हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में सितंबर 2020 में हुए बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण के 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व एससी एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है। संदीप सिंह को कोर्ट ने दोषी मानकर धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट त्रिलोक पाल सिंह की अदालत से 2 मार्च को यह फैसला आया है। फैसले के बाद बरी हुए आरोपी रवि, रामू और लवकुश के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है।  हाथरस के चंदपा थाने के गांव की 19 साल की युवती के साथ गांव के चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का युवती के परिजनों ने आरोप लगाया था. पीडि़ता हाथरस सहित अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में काफी समय तक भर्ती रही थी। 29 सितंबर को उसकी दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। हाथरस गैंगरेप हत्याकांड पर जमकर राजनीति हुई थी।  कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या दूसरे विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने दिया था।  पूरे मामले में संदीप ठाकुर, लव कुश, रामू, रवि को हत्या, रेप और एससी एसीटी एक्ट की धारा के तहत जेल भेज दिया था। पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की।

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