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सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर- 3वेब सीरीज पर रोक लगाने से किया इंकार

'मिर्जापुर- 3' वेब सीरीज

'मिर्जापुर- 3' वेब सीरीज

अंजली शर्मा। मिर्जापुर 3 जो की एक क्राइम वेब सीरीज है। जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर देखा जाए तो अभी तक उसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इस वेब सीरीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। अब एससी ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब कोर्ट के निर्णय से यह साफ हो गया है कि अब दर्शक इस फिल्म को रिलीज के बाद देख पाएंगे।

कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्री-स्क्रीनिंग कमेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म  पर सीधे रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्में या अन्य कार्यक्रमों की कमेटी कैसे हो सकती है? इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्री-सेंसरशिप की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

आपको बता दे की ‘मिर्जापुर 3’ पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले मिर्जापुर के निवासी सुजीत कुमार सिंह ने मांग की थी कि सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म  पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्में या अन्य कंटेंट के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति बनाई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मिर्जापुर सीरीज की वजह से शहर की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक छवि को ठेस पहुंची है, साथ ही यह भी कहा गया है कि यह सीरीज अश्लीलता नग्नता, उत्पीड़न और अभद्र भाषा से भरी हुई है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा की  ‘वेब सीरीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है?  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह  भी कहा की यह एक विशेष कानून है, यह तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप कानून में बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू है। और अगर बदलाव किए गए तो इसके बाद इस पर कई सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ओटीटी पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्में या अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण दूसरे देशों से भी होता है।

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