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यूट्यूबर मनीष काश्यप को सुप्रीम से कोर्ट बड़ा झटका, नहीं मिली कोई राहत।

दीपक झा। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले यूट्यूबर मनीष काश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राष्टीय सुरक्षा कानून यानी NSA के मामले को लेकर मनीष कशियप को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इसके साथ ही मनीष काश्यप के द्वारा एफआईआर को एकसाथ कराने की याचिका भी दायर की गई थी। जिसे आज खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कश्यप की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु जैसे सेटल राज्य में आप कुछ भी वीडियो बना कर सरकुलेट करेंगे। इस मामले में मनीष कश्यप के वकील, मनिंदर सिंह ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर NSA लगाया है। इस मामले में बहुत से आर्टिकल लिखे गए दूसरे जर्नलिस्टो द्वारा, ऐसे में क्या सभी पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा? बिहार सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है। दूसरी पटना एयरपोर्ट का जो विवादित है, तो वही तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाला फ़ोटो को लेकर है। बिहार सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। आपको बता दे तो इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NSA लगाने पर तमिलनाडु सरकार से नोटिस तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि इस मामले में NSA क्यों लगाया गया? अभी फिलहाल मनीष काश्यप को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब कोर्ट के अगले आदेशों तक आरोपी मदुरै केंद्रीय जेल में ही रहेगें। तथाकथित बिहार से शार्मिक पर तमिलनाडू के लोगो द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाया गया। जिसे तमिलनाडू सरकार ने फर्जी वीडियो बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।

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