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सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

निवेदिता। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आजम खान 26 महीने से यूपी के सीतापुर जेल में बंद है और अब वे जल्द बाहर आ सकते हैं। आजम खान और उनके समर्थकों के लिए यह काफी राहत की खबर है। वैसे अंतरिम जमानत के बाद भी अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है की कब तक जेल से बाहर निकल पाएंगे। वहीं गुरूवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। तो वहीं सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी पड़ेगी।

दरअसल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। बता दें कि आजम खान पर 80 से अधिक मामलों में केस दर्ज है। उन्हें एक केस में जमानत मिलता है तो दूसरा केस दायर हो जाता है। वहीं इसके बाद आजम खान ने उच्च अदालत का रूख किया था,जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को कुछ दिनों के लिए जमानत दी है। आजम खान को 88 केस में जमानत मिलने के बाद, 89वें केस में ट्रायल शुरू होना था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दी है। वहीं पिछले दिनों कोर्ट में यूपी सरकार ने आजम खान को आदतन अपराधी घोषित किया था।

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