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आईआईएमटी न्यूज़ डेस्क, ग्रेटर नोएडा
सीबीआइ की विशेष अदालत गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर मामले में बाकी के तीन आरोपी तरुण बारोट, जीएल सिंघल और अंजु चौधरी को बरी कर दिया है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में विशेष अदालत पहले ही तत्कालीन महानिदेशक पीपी पांडे, तत्कालीन डीआईजी डी जी वंजारा व तत्कालीन पुलिस उपायुक्त एन के अमीन को भी आरोपों से मुक्त कर चुकी है। साथ ही सीबीआई अदालत ने कहा है कि सीबीआई अदालत ने कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आंतकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अधिकारियों को निर्दोष बताते हुए बरी किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने घटना को परिस्थिति के अनुसार अंजाम दिया था। इशरत जहां एक आतंकवादी थी। गौरतलब है कि इशरत जहां और उसके तीन साथियों जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पर आरोप लगे थे कि एनकाउंटर फर्जी है। एनकाउंटर को लेकर काफी राजनीति भी हुई थी।