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आईआईएमटी न्यूज डेस्क, ग्रेटर नोएडा
बागपत में एक विशेष धर्म के सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी बढ़ाने के आरोप में पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर तर्क-वितर्क किए जा रहे थे। इसी बीच आज डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने नए सिरे से पुलिस के लिए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सिख धर्म के लोगों को छोड़कर कोई भी पुलिस कर्मी बिना इजाजत दाढ़ी और बाल नहीं बढ़ा सकता। सर्कुलर में कहा गया है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी समय के लिए लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। पुलिस कर्मी अपनी मूंछ इच्छानुसार रख सकते हैं, लेकिन मूंछें ट्रिम्ड होनी चाहिए बता दें कि बागपत में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अपनी दाढ़ी कटवाने से इनकार करने पर उठे विवाद के बाद यूपी पुलिस की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है।