रामशंकर, आईआईएमटी न्यूज। पटना। फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर (फैजल खान) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ किसी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले की सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस गोलीबारी की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है, वह आत्मरक्षा की स्थिति में हुई थी। वकील ने कहा कि गोली चलाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या भय का माहौल बनाना नहीं था, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब कर ली और अगली सुनवाई की तारीख 20 जून निर्धारित की।
गौरतलब है कि सोमवार को खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उन पर हत्या के प्रयास, हथियारों के कथित अवैध उपयोग और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की भी इस पर नजर बनी हुई है।
इसी मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से राहत नहीं मिली। कोचिंग संस्थान पर हमले के मामले में जेल में बंद रौशन आनंद की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
वहीं, खान सर के दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों को 4 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके वकील अरविंद महुआर ने अदालत में कहा कि दोनों सुरक्षा कर्मियों की भूमिका को लेकर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से मामले में फंसाया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से दोनों सुरक्षा गार्डों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य और जांच से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि अदालत 10 जून को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है।
फिलहाल अदालत के ताजा आदेश से खान सर को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद अब सभी की नजर 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत आगे का निर्णय लेगी। वहीं, मामले में अन्य आरोपियों और गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर होने वाले फैसले भी इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

