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पश्चिम बंगाल में विपक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने नामांकन तारीख बढ़ाने के लिए किया इनकार

लवी फंसवाल। कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए, राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव मंच पूरी तरह तैयार हो चुका है। साथ ही राज्य में हिंसा के बीच नामांकन जारी है।

आपको बतादें, कि मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने नामांकन तारीख बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होने के पश्चात कोलकाता हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिनमें होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी, नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों की चुनौती दी गई थी। एक याचिका के कांग्रेस अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी ने तथा दूसरी याचिका शुभेंदु अधिकारी ने दाखिल की थी। जानकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे पंचायत चुनाव को आम चुनाव के पहले इम्तिहान माना जा रहा है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी समेत सभी पार्टियां चुनाव में पूरा जोर लगाती दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों ने कोलकाता हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों पर याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिका की सुनवाई करते हुए, राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी पक्ष के और स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव पूरा कराने के आदेश दिए थे। इसी के साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट की तरफ से जारी अधिसूचना में दी गई समय सीमा को भी अपर्याप्त बताया था, और कहा था कि हमारे विचार से यह जल्दी में किया गया है। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग से इस पर विचार करने को भी कहा था। फिलहाल, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद के चुनाव होने हैं।

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