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दिल्ली में घर पर रख सकते हैं कितनी लीटर शराब?

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हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में शराब के एक मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है कि एक व्यक्ति अपने घर में कुल कितने लीटर तक शराब रख सकता है

हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में शराब के एक मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है और बताया है कि एक व्यक्ति अपने घर में कुल कितने लीटर तक शराब रख सकता है। यह फैसला एक याचिका पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) द्वारा सुनाया गया।
दरअसल कोर्ट के पास एक व्यक्ति ने याचिका दर्ज की थी जो याचिकाकर्ता के खिलाफ 132 बोतल शराब की बरामदगी से जुड़ी है, जिसमें 51.8 लीटर विस्की, वोडका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर शराब उनके घर से मिली थी।

वहीं इसके परिवार में 25 वर्ष से भी कम आयु के 6 वयस्क थे, इसी कारण कोर्ट को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना पड़ा और यह बताना पड़ा कि दिल्ली में लोग अपने घरों में कितने लीटर शराब रख सकते हैं। तब जाकर यह अहम फैसला सुनाया गया और दिल्ली में घर पर शराब रखने की लिमिट तय की गयी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने दलील देते हुए कहा ‘छूट के जरिए दिल्ली शराब की लत को बढ़ावा देने वाला शहर नहीं बन सकता है’।

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