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हाईकोर्ट ने डीयू के छात्रावास सुविधा पर मांगा सरकार से जवाब

मीनाक्षी जागलान आईआईएमटी न्यूज दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने यह याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किफायती और पर्याप्त संस्थागत छात्रावास आवास की गंभीर और लंबे समय से चली आ रही कमी का मुद्दा उठाया गया है। यह याचिका 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने के बाद दायर की गई थी।यह इमारत छात्रों द्वारा निजी पेइंग गेस्ट आवास के रूप में उपयोग की जा रही थी। इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय और न्यायमूर्ति की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। पीठ ने उनसे याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने याचिका को 25 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इसे इमारत ढहने की घटना से संबंधित एक अन्य समान मामले के साथ टैग किया गया है। अदालत ने जनहित याचिका को एक बहुत गंभीर मुद्दा बताया। अदालत ने याचिकाकर्ता से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बिना किसी कारण के पक्षकार बनाने पर सवाल किया। पीठ ने याचिकाकर्ता को इसे हटाने का निर्देश दिया।

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