Site icon IIMT NEWS, Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें

मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

दीपक झा। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई। जिसको गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई पर वहां राहुल गांधी को झटका लगा, और गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। फिलहाल, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है। संसद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वह सांसद नहीं रहे, और यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है, जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए। गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई 21 जुलाई शुक्रवार को हुई, जस्टिस बी आर गवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए याचिका लगी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवाई ने कहा, कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध थे। उनके भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ऐसे में पक्षों के वकील बताएं, कि उन्हें सुनवाई से कोई दिक्कत तो नहीं। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वही राहुल गांधी के लिए पेश वकील मनु सिंघवी ने कहा सहमत हैं।

जानते हैं आखिर मामला क्या है? 2019 में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक के कोलार में उन्होंने कहा, जितने भी जितने भी चोर हैं। उनके सरनेम मोदी ही क्यों हैं? आखिर में उनके जैसे नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी, अब इस मामले को लेकर गुजरात बीजेपी नेता और पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाया। जिसकी सुनवाई हुई, और राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई, और 30 दिन का समय देते हुए सजा स्थगित कर दी गई। इस वजह से राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ा। अब राहुल गांधी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की है।

Exit mobile version