नोएडा के मॉलों में नहीं मिलेगी एंट्री , लेनी होगी दोनों डोज

नोएडा
जिस प्रकार से देश में आमिक्रॉन के मामले तेजी से बढते जा रहे हैं, सरकार के लिए ये चिंता का सबब बनता जा रहा है। इसके नए – नए गाइडलाईन जारी हो रहे हैं। सरकार अपनी स्तर पर जारी कर रही है , तो वहीं निजी सेक्टर भी अपने स्तर पर जारी कर रहा है। अगर आप नोएडा मे रहते हैं तो आपके लिए ये खबर है। दरअसल नोएडा के मॉलों ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए है। एक तो वायरस से बचाव के लिए कोरोना के दोनों डोज जरुरी है, वहीं अगर आप बिना दोनों डोज लिए, बिना मास्क के अगर आप नोएडा के किसी भी मॉल में पहुंच गए तो आपको एंट्री किसी भी किम्मत पर नहीं मिलेगी। सरकार का गाइडलाईन जारी होते हीं प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो प्रशासनिक कारवाई आप पर हो सकती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि हमारी तैयारी पुरी है, हम इससे लडने के लिए तैयार हैँ।
इन्होंने सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि एक जनवरी के बाद सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब बिक्री केंद्रों, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शहर के बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश हेतु कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली जानी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की मंजुरी रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर बिक्री केंद्र, शुगर मील, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। निजी व सरकारी सेक्टर में व बैंक में वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।