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बृजभूषण को हुई जेल तो मिल जाएगी अगले ही पल बेल, जानिए धाराएं

काजोल चौहान। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण उत्पीड़न का केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने चार्जशीट दाखिल करा दी है। इस चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह पर 354, 354A, 354D और 506(I) की धाराएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह पर लगाई गई धाराओं पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। वकील ने कहा है कि अगर बृजभूषण सिंह को जेल हो भी जाती है, तो उन्हें बेल भी जल्दी मिल जाएगी। वकील डीके गर्ने इन सभी कानूनी धाराओं का जिक्र करते हुए कहा, “यह धाराएं अपने आप में ऐसी धाराएं हैं ,जिनमें बेल हो सकती है। क्योंकि इन धाराओं के साथ अगर वह दोषी भी पाए जाते हैं तो ज्यादा सजा नहीं होती है “। उन्होंने यह भी कहा कि, उनका यह मानना है कि इन धाराओं के तहत भी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि सही तथ्य सामने आ सके।

आपको यह भी बता देते हैं कि बृजभूषण पर लगी धाराएं किस अपराध के तहत आती है। धारा 354, किसी महिला का शीलभंग करने के इरादे से उस पर हमला करने से संबंधित है। इस अपराध के लिए 1 से 5 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। धारा 354A, यौन उत्पीड़न से संबंधित है ,और इसके तहत किसी महिला को गलत तरीके से छूने या उन्हें जबरन अश्लील सामग्री दिखाने जैसे अपराध आते हैं। इसके लिए 1 से 3 साल तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है। धारा 354D, महिला का पीछा करने से संबंधित है, इसके तहत 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया। धारा 506(I ) के तहत केस दर्ज किया गया है ,जो धमकाने से संबंधित है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर लंबे समय तक कार्रवाई की सजा का प्रावधान नहीं है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर का नाम भी लिया है। 22 जून को दिल्ली की अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा की 22 जून को किया होता है, अगर बृजभूषण सिंह को अगर 2 साल से ऊपर तक की सजा मिलती है तो बेल भले ही जल्दी मिल जाए लेकिन उन्हें सांसदी से हाथ धोनाधोना पड़ सकता है। बृजभूषण के लिए एक राहत की खबर यह है, कि दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में उन पर दर्ज पॉक्सो एक्ट के तहत एक केस को खारिज किए जाने की अर्जी लगाई है। साथ महिला पहलवानों में से एक नाबालिक महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, पुलिस के तरफ से कहा गया कि बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में कोई भी सबूत नहीं मिला है ।नाबालिक महिला पहलवान और उनके पिता के बयान पर पॉक्सो एक्ट का केस रद्द करने की गुहार अदालत से लगाई गई है। पुलिस ने 522 पन्नों की चार्जशीट रिपोर्ट दी है। अदालत इस पर 4 जुलाई को सुनवाई करेगी। हालाकि, नाबालिक के पिता यह केस वापस ले लिया और कहा मेरी बेटी के साथ भेदभाव हो रहा था। इसलिए परेशान हो कर इसने यह आरोप लगाया। आज बृजभूषण सिंह के लिए राहत का भी दिन था। जिसमें दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्लीन चिट दे दिया।

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