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प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई, 17 दिनों में करीब 10 करीब करोड़ का वसूला जुर्माना

राजधानी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार, प्रशासन सभी चिंतत है कि कैसे प्रदूषण से छूटकारा पाएं जाएं। ऐसे में हुई दिल्ली सरकार के निर्देशों पर परिवहन विभाग ने वैध पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के बिना वाहन चलाने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है।
वहीं खराब होती वायु गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए परिवहन विभाग ने ऐसे उल्लंघनकर्ता मालिकों के एक से 17 नवंबर के बीच 3,500 चालान काटे हैं, जिनकी जुर्माना राशि 3.5 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।


जानकारी के लिए बता दे कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में विभाग की प्रवर्तन शाखा के दस्तों ने 8,25,681 वाहनों की जांच की और 9.5 करोड़ रुपये से अधिक के 9,522 चालान जारी किए।


इसके अलावा इसी महीने में आठ लाख से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी भी किए गए। मोटर वाहन अधिनियम 1993 के अनुसार, वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं रहने पर वाहन मालिकों का चालान किया जा सकता है, जिसके लिए छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही तीन महीने के लिए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है बता दे कि एक नवंबर से 17 नवंबर तक वाहनों के वैध पीयूसी का पालन न करने के लिए 3,446 चालान जारी किए। और नवंबर में इस अवधि के दौरान 3.34 लाख से अधिक पीयूसी प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। पीयूसी अनुपालन बढ़ाने के लिए टीमों की ओर से प्रवर्तन और जागरूकता दोनों कार्य किए जा रहे हैं।

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