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छात्रों को उपद्रव करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

जामिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हिंसा करने का अधिकार मिल गया हैं। अब इस मामले मे मगंलवार को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए इतना भी कहा की
यदि प्रदर्शन, हिंसा या सरकारी संपत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता हैं, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने कहा, हम अधिकार सुनिश्चित करेंगे लेकिन हिसां के माहौल में नहीं।

बता दें, रविवार को दक्षिणी दिल्ली में नाराज भीड़ ने
पुलिसकर्मियों, आम नागरिकों व मीडिया को निशाना
बनाया था। प्रदर्शनकारियों के हिसंक होने व पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने के करीबन पांच घंटे बाद पुलिस ने जामिया नगर में फ्लैग मार्च किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, परतुं प्रदर्शनकारियों ने हिसां खत्म नहीं की, जिसके बाद नाराज भीड़ ने बसों में आग लगा दी। इसके अलावा कारों व बाईकों को भी निशाना बनाया।

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