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औरंगाबाद के जिला जज को पटना हाईकोर्ट ने किया निलंबित

पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित करने का फरमान भेज दिया है। हाई कोर्ट ने उन्हें बिहार की जुडिशल सर्विस के रुल 6 व सब रुल1 के तहत तत्काल पद से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कृष्णमुरारी शरण अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते है। दरअसल निलंबन के बाद उन्हें निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। आदेश में बताया गया कि उन्हें जांच की पुष्टि और अगले आदेश तक पटना सिविल कोर्ट में अटैच किया गया है। हाईकोर्ट के फरमान की कॉपी औरंगाबाद के निलंबित जिला जज के पास भेजी गई। आदेश पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि आदेश मिलते ही वो अपना कार्यभार वरिष्ठ एडिशनल औऱ सेशन जज के हाथ में सौंप दें। मामला कुछ समय पहले का है जब जिला जज कृष्ण मुरारी ने अदालत के रुल का अपमान किया था। मनमानी कर कार्य किया था। हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जा रही है। सवाल है कि क्या उनका निर्वाह भत्ता भी रोका जा सकता है। जांच की पुष्टि के बाद जानकारी सांझा हो जाएगी।

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